प्याज़ की तरह आलू की कीमतों में भी लगातार उछाल जारी है। खुदरा बाजार में आलू की कीमत 40 से 55 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। ऐसे में आलू की कीमतों पर काबू पाने के लिए उत्तर प्रदेश के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने सभी जिलों में 30 अक्टूबर तक कोल्ड स्टोरेज को खाली करने का आदेश दिया है।
सरकार के इस फैसले से किसान खासे नाराज हैं। किसानों ने इस फैसले के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। किसानों का कहना है कि फिलहाल आलू की बुआई का काम चल रहा है और बुआई के लिए बीज की जरूरत पड़ती है इसलिए आलू कोल्ड स्टोरेज में रखे हैं। ऐसे में कोल्ड स्टोरेज से निकले आलूओं को हम कहां लेकर जाएंगे। किसान इसे सरकार की तानाशाही बता रहे हैं। आगरा जिले के शेखपुरा गांव के रहने वाले किसान लाखन सिंह त्यागी ने हिंद किसान से बातचीत में कहा, ‘हमारे यहां फिलहाल आलू की बुआई चल रही है 15 नवंबर तक हम इस काम में व्यस्त हैं। जब पांच साल से किसान आलू फेंक रहे थे आत्महत्या कर रहे थे, तब सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी। अब किसानों को दो पैसे बचे तो सरकार किसानों को धमकी दे रही है’
दस एकड़ जमीन पर आलू की खेती करने वाले लाखन सिंह ने बताया की 50 किलो आलू के एक पैकेट को कोल्ड स्टोरेज में रखने का किराया 10 से 15 रुपये सालाना है। उन्होंने कहा कि ‘बुआई के वक्त बीज की कमी न पड़े इसके लिए भी आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। अगर हमारे आलू कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकाल दिए तो हम अपने खेतों में बुआई करेंगे या फिर आलू बेचेंगे। इस तरह तो हमें व्यापारियों को मनमाने दाम पर आलू बेचने पड़ेंगे। सरकार ने अगर अपना फैसला वापस नहीं लिया तो हम सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे।’
किसान सरकार आलू को 30नवंबर कोल्ड स्टोरेज में रखे जाने की मांग कर रहे हैं। आगरा के किसान नेता सोमवीर ने हिंद किसान से कहा, ‘ये सरकार का तानाशाही फैसला है। किसान खेत तैयार कर रहे हैं और सरकार ने किसानों की दिक्कतें बढ़ा दी है। हमारी मांग है कि सरकार किसानों को एक महीने तक और कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने की इजाजत दे।’
कॉल्ड स्टोरेज मालिकों का कहना है कि हर साल 31 अक्टूबर तक का कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने का अनुबंध होता है, लेकिन हर साल ये वक्त बढ़ कर 30 नवंबर तक हो जाता है। लेकिन इस बार विभाग ने 31 अक्टूबर तक ही अनुबंध करने का आदेश दिया है। विभाग ने सभी कोल्ड स्टोरेज मालिकों से कोल्ड स्टोर में रखे आलू के मालिकों का डेटा मांगा है।
हालांकि, केंद्र सरकार जो तीन कृषि कानून लेकर आई है उनमें से एक आवश्यक वस्तु अनधिनियम में बदलाव के बाद आलू, प्याज और टमाटर को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया है। यानी इनके भंडारण की सीमा हटा दी गई है, कानून के तहत इन वस्तुओं का ज्यादा भंडारण करने पर जेल नहीं होगी। लेकिन प्याज के मामले में सरकार ने दोबारा स्टॉक लिमिट लगा दी है। नए नियमों के तहत थोक कारोबारियों को अब 25 टन प्याज का स्टॉक रखने की इजाजत है। जबकि खुदरा व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट दो टन निर्धारित की गई है। यानी सरकार आलू के मामले में भी स्टॉक लिमिट लगा सकती है।