कृषि से जुड़े केंद्र सरकार के तीन बिलों को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा बरपा है. किसान, किसान संगठनों और विपक्ष के कड़े एतराज के बावजूद कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) बिल-2020 और किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा समझौता विधेयक-2020 संसद के दोनों सदनों, और आवश्यक वस्तु (संशोधन) बिल-2020 संसद से पास हो चुके हैं. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ये सभी विधेयक कानून बन जाएंगे और जून 2020 से ही लागू माने जाएंगे, क्योंकि सरकार ने इनसे जुड़े अध्यादेशों को जून में ही लागू कर दिया था.
10 प्वाइंट्स में समझिए कि 65 साल पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 में बदलाव करने वाले आवश्यक वस्तु (संशोधन) बिल -2020 को लेकर सरकार का क्या दावा है और किसान क्या सवाल उठा रहे हैं?
सरकार का दावा
- अनाज, दलहन, तिलहन, आलू और प्याज समेत दूसरी फसलों को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया गया है. यानी अब इन पर आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी स्टॉक लिमिट की शर्तें लागू नहीं होगी. अब कारोबारी या कंपनियां किसानों से जितना चाहें उतनी फसलें खरीद सकेगी और उनका भंडारण कर सकेंगी.
- कंपनियों और निजी क्षेत्र को फसल खरीद की छूट देने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. इससे किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमत मिल सकेगी.
- स्टॉक लिमिट हटने से बिक्री आधारित अर्थव्यवस्था बनेगी, कृषि उत्पादों की सप्लाई व्यवस्था में तेजी आएगी.
- आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 से बाजार की सप्लाई चेन में सरकार की दखल बहुत ज्यादा थी. इन बदलावों से लाइसेंस राज में कमी आएगी. निजी निवेश आने से सप्लाई चेन मजबूत बनेगी.
- असाधारण हालात जैसे युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और गंभीर प्राकृतिक आपदा के समय स्टॉक लिमिट तय करने का प्रावधान भी है, ताकि कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके. जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों की कीमत में 100 फीसदी, जबकि टिकाऊ कृषि उत्पादों के दाम में 50 फीसदी का उछाल आने पर स्टॉक लिमिट की शर्त लगाई जा सकेगी.
क्या हैं किसानों के सवाल
- स्टॉक लिमिट से पाबंदी हटने के बाद कालाबाजारी बढ़ने का खतरा है. एक तरफ व्यापारी या कंपनियां किसानों से कम दाम पर फसलें खरीदेंगे, फिर उसे स्टॉक करेंगी और कृत्रिम महंगाई पैदा करके उसे ऊंचे दाम पर बेच सकती हैं. अभी प्याज और आलू के दाम में उछाल के पीछे इसी कानून के असर को वजह माना जा रहा है.
- कंपनियां या कारोबारी अपने पास पहले से स्टॉक होने का बहाना बना करके किसानों को कम कीमत पर फसल बेचने के लिए मजबूर कर सकती हैं. कोरोना संकट के दौरान इसकी बानगी देखने को मिल चुकी है
- कालाबाजारी होने से बाजार में अनिश्चितता आएगी. किसानों को फसलों के सही दाम नहीं मिलेंगे, वहीं जनता को चीजें ऊंचे दाम पर खरीदनी पड़ेंगी. बिचौलियों को दूर करने का दावा है, लेकिन स्टॉक लिमिट की छूट से नए किस्म के बिचौलिए बनेंगे.
- स्टॉक लिमिट न होने और बाजार में फसलों की कीमत में कृत्रिम उतार-चढ़ाव से सरकार को वस्तुओं की कमी या अधिकता का अंदाजा नहीं हो पाएगा. इससे सरकार को महंगाई और फसलों की कीमत के बीच संतुलन लाने में दिक्कत आएगी.
- प्रतिस्पर्धा में छोटे कारोबारियों और दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ सकता है.
संसद से पास होने के बाद अब ये विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएंगे और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा. हालांकि, इसे जून से ही लागू माना जाएगा, क्योंकि इन बदलावों को लागू करने वाले अध्यादेश जून से ही प्रभावी हैं.